पटना: बिहार में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है। 21 नवंबर 2023 को बिहार गजट में प्रकाशन के साथ इसे तत्काल लागू कर दिया गया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।
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